सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी, सरकार और सीबीआई को बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में नोटिस जारी

    सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले समूह की कंपनियों पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी के आरोपों के बाद केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और उद्योगपति अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस सरमा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। याचिका में दावा किया गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसकी समूह कंपनियों ने वित्तीय और कॉरपोरेट धोखाधड़ी की है।

    याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अदालत में पेश हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में बैंक अधिकारियों की भी भूमिका है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां इस पहलू की जांच नहीं कर रही हैं। याचिका में अदालत की निगरानी में पूरी जांच कराने की मांग की गई है।

    मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन हफ्ते में नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद पीठ तीन हफ्ते बाद याचिका पर पुनः सुनवाई करेगी।

    REPORTER: CHETNA RAJA

    EDITOR: SHIVAM PRAJAPATI

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