दिल्ली शराब नीति मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal, Manish Sisodia और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 5 अप्रैल तक का समय दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी और तब तक पिछला अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने दलील दी कि निचली अदालत का फैसला न्यायपूर्ण नहीं था और मामले की पूरी सुनवाई रिकॉर्ड के आधार पर होनी चाहिए। वहीं केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने सीबीआई की याचिका का कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी नोट किया कि केजरीवाल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर चुके हैं।
इससे पहले D. K. Upadhyay की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें सीबीआई की अपील को किसी दूसरे जज के सामने सुनने की अपील की गई थी। दरअसल निचली अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है।
अब सभी आरोपियों को 5 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा और इसके बाद 6 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
