दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर BS-VI वाहनों का नया नियम

    दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।1 नवंबर 2025 से राजधानी में सिर्फ BS-VI मानक वाली वाणिज्यिक मालवाहक गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-VI मानक का पालन न करने वाले सभी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  के निर्देशों के बाद लिया गया है। सर्दियों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। BS-VI तकनीक पुरानी गाड़ियों की तुलना में 70–80% कम हानिकारक गैसें उत्सर्जित करती है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को लाभ होगा। दिल्ली सरकार ने BS-IV डीजल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित राहत दी है। इसके बाद उनका प्रवेश भी बंद कर दिया जाएगा। यानी अगले वर्ष से दिल्ली की सीमाओं में केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही चल पाएंगे। आदेश के तहत दिल्ली में पंजीकृत BS-VI डीजल और ग्रीन फ्यूल गाड़ियों को छूट दी गई है। सरकार का मानना है कि यह निर्णय प्रदूषण पर नियंत्रण में गेम चेंजर साबित हो सकता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे जल्द अपने वाहनों को नए मानकों में अपग्रेड करें।

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