सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पार्टी से कड़े सवाल पूछते हुए कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उचित नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि जनता ने पार्टी को नकार दिया है और लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जन स्वराज पार्टी ने चुनाव में 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसके बाद पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
EDITOR : Shivam Prajapati
